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मध्य प्रदेश: राष्ट्रीय लोक अदालत में 601 विद्युत प्रकरणों की होगी सुनवाई, उपभोक्ताओं को समझौते पर दी विशेष छूट
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संक्षेप
मध्य प्रदेश: खुरई आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में विद्युत विभाग के संचारण एवं संधारण संभाग खुरई से संबंधित कुल 601 प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी।
विस्तार
मध्य प्रदेश: खुरई आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में विद्युत विभाग के संचारण एवं संधारण संभाग खुरई से संबंधित कुल 601 प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। इन मामलों में 150 लिटिगेशन और 451 प्रिलिटिगेशन प्रकरण शामिल हैं। सभी मामलों में करीब 1 करोड़ 12 लाख रुपये की राशि जुड़ी हुई है। विद्युत विभाग की ओर से संबंधित उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर लोक अदालत में उपस्थित होने और अपने प्रकरणों का आपसी समझौते के माध्यम से निराकरण कराने की जानकारी दी गई है। विभाग का उद्देश्य अधिक से अधिक मामलों का त्वरित समाधान कर उपभोक्ताओं को राहत उपलब्ध कराना है। 36 प्रकरणों का पहले ही हो चुका निराकरण विभाग के अनुसार लोक अदालत से पहले ही 15 लिटिगेशन और 21 प्रिलिटिगेशन समेत कुल 36 प्रकरणों का समझौते के आधार पर निराकरण किया जा चुका है। शेष मामलों में संबंधित उपभोक्ताओं और पक्षकारों को 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई एवं समझौते का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों का समझौते के जरिए निपटारा कराने वाले उपभोक्ताओं को शासन की ओर से विशेष छूट का लाभ दिया जा रहा है। कोर्ट में लंबित लिटिगेशन प्रकरणों में निर्धारित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत की छूट तथा देय ब्याज पर 100 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है। विभाग ने संबंधित उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर का लाभ उठाते हुए अपने लंबित विद्युत प्रकरणों का समझौते के माध्यम से निराकरण कराएं। इससे न केवल मामलों का शीघ्र निपटारा होगा, बल्कि पात्र उपभोक्ताओं को निर्धारित छूट का लाभ भी मिल सकेगा।
समझौते पर मिलेगी विशेष राहत